दूध की थैली पर एक रुपया ज्यादा वसूला, अनिल मिष्ठान भंडार पर 5 हजार का जुर्माना
रींगस में एमआरपी से अधिक वसूली पर विभाग की कार्रवाई, दो अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी मामले दर्ज
सीकर : रींगस में दूध की थैली पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से एक रुपया अधिक वसूलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग ने कार्रवाई की। जांच के दौरान अनिल मिष्ठान भंडार से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं, सरस पार्लर बूथ और साक्षी स्वीट्स एवं आइसक्रीम कॉर्नर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए गए।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को रींगस शहर में जांच अभियान चलाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी गणेश योगी के नेतृत्व में बीकानेर बस स्टैंड स्थित सरस पार्लर बूथ, साक्षी स्वीट्स एवं आइसक्रीम कॉर्नर और अनिल मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया।
जांच में अनिल मिष्ठान भंडार पर दूध की थैली पर अंकित एमआरपी से एक रुपया अधिक वसूलने की अनियमितता सामने आई। इस पर पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह सरस पार्लर बूथ और साक्षी स्वीट्स एवं आइसक्रीम कॉर्नर पर भी निर्धारित मूल्य से एक रुपया अधिक लेने के मामले सामने आए। दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।
एमआरपी से अधिक वसूली नियमों के विपरीत
विधिक माप विज्ञान अधिकारी गणेश योगी ने बताया कि पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूलना नियमों के विपरीत है। उन्होंने व्यापारियों से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की पालना करने की अपील की। साथ ही उपभोक्ताओं से कहा कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक राशि वसूलता है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और अनुचित वसूली पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान जारी रहेगा।
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