राष्ट्रीय लोक अदालत में 52 उपभोक्ता प्रकरणों का निस्तारण, पीड़ितों को मिली राहत
एक मामले में 72 घंटे में घरेलू बिजली कनेक्शन बहाल, संशोधित बिल भी निर्धारित
झुंझुनूं : राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को उपभोक्ता आयोग के 52 प्रकरणों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दिलाई गई। लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की पीठ ने आपसी सहमति और लोक अदालत की भावना के अनुरूप मामलों का निस्तारण करवाया।
लोक अदालत में एक उपभोक्ता प्रकरण में विशेष रूप से राहत मिली। प्रकरण दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर ही घरेलू बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल करवाया गया। साथ ही विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संशोधित बिजली बिल की राशि भी निर्धारित करवाई गई।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण होने से उपभोक्ताओं को लंबी मुकदमेबाजी से राहत मिली। यह मंच आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
इस अवसर पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार, अधिशासी एवं नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार भाम्बू, सहायक अभियंता अनिल कालेर, हरिराम जमालपुरिया, अरविन्द झाझड़िया, राजस्व अधिकारी सुंदरलाल, इकबाल अली, सतवीर और राजेश जांगिड़ मौजूद रहे।
उपभोक्ता आयोग के रीडर महावीर सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक चंदन कुमार सैनी, एजाज नबी, आदिल फारुकी, अमित शर्मा, अविनाश सिंह शेखावत और प्रमोद मीणा भी उपस्थित रहे। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष रतन मोरवाल, सचिव विकास महमिया, वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह राठौड़, कमलेश झाझड़िया, विजेन्द्र बारहट, फूलचंद सैनी, लाल बहादुर जैन और अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में परिवादी मौजूद रहे।
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