रींगस में एनएचएआई अल्टीमेटम के बाद विधायक से मिले लोग:दुकान और मकानों को चार दिन में खाली करने का आदेश, लोगों ने की मुआवजे और समय की मांग
रींगस में एनएचएआई अल्टीमेटम के बाद विधायक से मिले लोग:दुकान और मकानों को चार दिन में खाली करने का आदेश, लोगों ने की मुआवजे और समय की मांग
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : अशोक सिंह शेखावत
रींगस : रींगस में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से दुकान और मकान मालिकों को चार दिन में प्रतिष्ठान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद मंगलवार को प्रभावित लोगों ने खंडेला विधायक सुभाष मील से मुलाकात की। उन्होंने विधायक से मुआवजे और खाली करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजेंद्र सिंह और झाबर सिंह ने विधायक मील को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को फोरलेन से सिक्सलेन में बदला जा रहा है। इस परियोजना के लिए एनएचएआई ने हाईवे पर स्थित सभी प्रतिष्ठानों और मकानों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर चार दिन में खाली करने का निर्देश दिया है।
व्यापारियों और मकान मालिकों का कहना है कि उनके प्रतिष्ठान और मकान 50 साल से अधिक पुराने हैं, इसलिए वे अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने आरोप लगाया कि सिक्सलेन बनाने के लिए वर्तमान सड़क के बीच से 30 मीटर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई बिना मुआवजा दिए और उनका पक्ष सुने बिना की जा रही है।
प्रभावित लोगों ने मांग की है कि सिक्सलेन निर्माण से पहले उन्हें वाणिज्यिक आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही, उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय मिले, ताकि वे अपने मकानों और दुकानों को सही जगह व्यवस्थित कर सकें। विधायक सुभाष मील ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई व्यापारी, मकान मालिक और प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
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