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भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुक सकती है पेंशन:बायोमेट्रिक और फेस के जरिए करवाएं वेरिफिकेशन; 31 दिसंबर लास्ट डेट


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भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुक सकती है पेंशन:बायोमेट्रिक और फेस के जरिए करवाएं वेरिफिकेशन; 31 दिसंबर लास्ट डेट

भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुक सकती है पेंशन:बायोमेट्रिक और फेस के जरिए करवाएं वेरिफिकेशन; 31 दिसंबर लास्ट डेट

झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि जो पेंशनर 31 दिसंबर 2025 तक यह सत्यापन पूरा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन आगामी वर्ष जनवरी 2026 से स्वचालित रूप से बंद कर दी जाएगी। जिले में वर्तमान में लगभग 2,82,400 लाभार्थी वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योग्यजन और कृषक वृद्धजन जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें इस समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डॉ. पवन कुमार पूनिया ने बताया कि वार्षिक सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र और जीवित व्यक्ति को ही मिल रहा है, जिससे योजना में पारदर्शिता बनी रहे।

पेंशनरों की सुविधा के लिए दो तकनीकी विकल्प

डॉ. पूनिया ने बताया कि विभाग ने 1 नवंबर से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पेंशनरों की सुविधा के लिए इस बार दो तकनीकी विकल्प उपलब्ध कराए हैं।

1. बायोमैट्रिक सत्यापन (ई-मित्र केंद्र पर)

पेंशनर किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपने अंगूठे के निशान (बायोमैट्रिक) के माध्यम से आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं।

2. फेस रिकॉग्निशन सत्यापन (घर बैठे ‘राजएसएसपी एप’ से)

प्रक्रिया: पेंशनर को अपने एंड्रॉइड फोन में ‘राजएसएसपी एप’ डाउनलोड करना होगा।

लॉगिन: जनाधार नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

सत्यापन: एप में फेस स्कैन करते ही सिस्टम लाभार्थी की पहचान को स्वचालित रूप से सत्यापित कर देगा। पेंशनर अपने घर पर बैठे-बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों में तीसरा ऑप्शनल माध्यम

विभाग ने उन पेंशनरों के लिए एक तीसरा विकल्प भी रखा है जिनका बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन दोनों ही सिस्टम से सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

अधिकारी के माध्यम से सत्यापन: ऐसे मामलों में, पेंशनर को अपने संबंधित पेंशन स्वीकृत अधिकारी से संपर्क करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र: बीडीओ (खंड विकास अधिकारी)।

शहरी क्षेत्र: एसडीएम (उपखंड अधिकारी)।

ओटीपी प्रक्रिया: अधिकारी के समक्ष सत्यापन के दौरान, पेंशनर के पीपीओ (पेंशन आदेश पत्र) में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर सत्यापन पूरा किया जा सकेगा। दस्तावेज सत्यापन: जिन पेंशनरों के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे अपने जनाधार, आधार कार्ड, पेंशन ऑर्डर या बैंक पासबुक जैसे पहचान दस्तावेजों के माध्यम से अधिकारी के समक्ष भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे।

यूडीआईडी (UDID) अपडेट अनिवार्य

डॉ. पूनिया ने विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को एक विशेष निर्देश दिया है। ऐसे सभी लाभार्थियों को अपने यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड को जनाधार पोर्टल में अपडेट कराना अनिवार्य है। जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें तत्काल ई-मित्र केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूडीआईडी नंबर जनाधार में अपडेट होने के बाद ही उनकी पेंशन नियमित रूप से जारी रह पाएगी।

सत्यापन शिविर: विभाग जल्द ही प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर सत्यापन शिविर आयोजित करेगा, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य पेंशनरों की सहायता करेंगे। प्राथमिकता: ई-मित्र केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लाभार्थियों को सत्यापन में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कानूनी कार्रवाई: विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति का सत्यापन करवाने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. पूनिया ने आमजन से अपील की है कि वे अपने आसपास के पात्र लाभार्थियों को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित न रह जाए।

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