राजगढ़ में दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद:SSC फॉर्म भरवाने आई युवती के साथ किया था गैंगरेप, पांच साल बाद सुनाई सजा
राजगढ़ में दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद:SSC फॉर्म भरवाने आई युवती के साथ किया था गैंगरेप, पांच साल बाद सुनाई सजा

सादुलपुर : राजगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सितंबर 2020 का है। घटना उस समय हुई जब पीड़िता SSC का फॉर्म भरवाने राजगढ़ आई थी। आरोपी विक्रम सिंह ने फॉर्म भरवाने के बहाने उसे कार में बिठाया। फिर 3-4 अन्य युवकों को कार में बिठाकर एक मकान में ले गया। वहां पीड़िता को नशीला पदार्थ मिला जूस पिलाया गया और सामूहिक दुष्कर्म किया।
आरोपी पीड़िता को बंधक बनाकर जयपुर और अन्य स्थानों पर ले गए। वहां 8-10 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में विक्रम सिंह, राहुल शर्मा, मुकेश कुमार, वीरसिंह उर्फ बंटी और हेमंत को आरोपी पाया गया। कोर्ट ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर विक्रम सिंह और वीरसिंह उर्फ बंटी को दोषी माना। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील जांगिड़ ने पैरवी की। पीड़िता की ओर से एडवोकेट राकेश पूनियां और एडवोकेट कपिल जागलान ने पैरवी की।