झुंझुनूं में 3 न्यायिक कर्मचारी निलंबित:सामूहिक अवकाश की अगुवाई पर सख्त कार्रवाई,अदालती कामकाज ठप, हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल निलंबन
झुंझुनूं में 3 न्यायिक कर्मचारी निलंबित:सामूहिक अवकाश की अगुवाई पर सख्त कार्रवाई,अदालती कामकाज ठप, हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल निलंबन

झुंझुनूं : झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से अदालती कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस घटनाक्रम के बीच वरिष्ठ मुंसिफ न्यायालय, झुंझुनूं के न्यायिक अधिकारी अरविन्द शेखावत और सुुुशील नेहरा रीडर ग्रेड द्वितीय व सुभाष चंद्र मूंड आशुलिपिक ग्रेड 1को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देश पर की गई है, जिससे न्यायिक हलकों में खलबली मच गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन अलग अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अरविन्द शेखावत और सुशील नेहरा व सुभाष मुंड पर न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश का नेतृत्व करने और न्यायालयीन कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र एवं एस.बी. क्रिमिनल मिस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन सं. 1687/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।
राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(क) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शेखावत और नेहरा व मुंड को उनके पद से निलंबित किया गया है।


