[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को सेवानिवृत अध्यापक की सुनवाई करने के दिए आदेश


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को सेवानिवृत अध्यापक की सुनवाई करने के दिए आदेश

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को सेवानिवृत अध्यापक की सुनवाई करने के दिए आदेश

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : राजस्थान हाई कोर्ट ने सीथल निवासी सेवानिवृत अध्यापक नरेश चंद्र की दायर याचिका में शिक्षा विभाग को आदेश दिए है की विभाग तीन माह में पीडित प्रार्थी के उपार्जित अवकाश व भुगतान करने के प्रकरण में सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय लेकर पीड़ित प्रार्थी को सूचित करे ।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता नरेश चंद्र ने अधिवक्ता संजय महला व सुनीता महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अध्यापक पद से 30 जून 2023 को शहीद खड़ग सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नंगली गुजरान उदयपुरवाटी से सेवानिवृत हुआ था। याचिका में कहा गया कि विभाग ने सेवानिवृति के उपरान्त उसे देय समस्त परिलाभ तो दे दिए किंतु अभी तक उसके 11 उपार्जित अवकाशों (पीएल) की गणना कर उनका भुगतान नहीं किया है जबकि नियमानुसार प्रार्थी को अब ब्याज सहित शिक्षा विभाग भुगतान करे ।

बहस में अधिवक्ता संजय महला व सुनीता महला ने न्यायालय को बताया प्रार्थी विभाग के समक्ष लगातार संपर्क कर उसको देय भुगतान करने बाबत निवेदन कर चुका है किंतु अभी तक उसकी सुनवाई नहीं की गई व ना ही बकाया भुगतान दिया गया है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने याचिका तय करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूल के प्रिंसिपल को आदेश दिए है कि प्रार्थी के अभ्यावेदन पर उसके इस प्रकरण में तीन माह के अंदर सुनवाई कर प्रार्थी को सूचित करे ।

Related Articles

Mantratoto luwakpoker aladin66 tupaiwin