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25 रुपए की गर्म पकौड़ी मांगने पर की हत्या:लोहे की झर से पीटा था; कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


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25 रुपए की गर्म पकौड़ी मांगने पर की हत्या:लोहे की झर से पीटा था; कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

25 रुपए की गर्म पकौड़ी मांगने पर की हत्या:लोहे की झर से पीटा था; कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झुंझुनूं : 25 रुपए की पकौड़ी ठंडी देने के विवाद में दुकानदार समेत 5 लोगों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। लाठी-डंडों और लोहे की झर से आरोपियों ने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे लहूलुहान हालत में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक का कसूर इतना था कि उसने ठंडी की बजाए गर्म पकौड़ी देने की मांग की थी।

घटना 14 अगस्त 2019 को कोट बांध क्षेत्र में हुई थी। झुंझुनूं एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने 5 साल पुराने मामले में गुरुवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 4 अन्य अभियुक्त को अलग- अलग धाराओं में तीन- तीन व एक महीने की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया- दोषियों में ढाणी गेरोठ की तन कोट पुलिस थाना उदयपुरवाटी निवासी फूलचंद, रतनलाल, पिंटू कुमार, मोहनलाल और सीकर जिले के ढाणी नला उपर की तन हरजनपुरा रामावतार है। इसमें पिंटू कुमार को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा दंडित करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं चार अन्य को अलग-अलग धाराओं में तीन तीन व एक महीने की सजा सुनाई है।

नौकरी लगने पर कर रहे थे पार्टी

आरोपियों ने 14 अगस्त 2019 को श्रीमाधोपुर के ढाणी बिलासा वाली जयरामपुरा निवासी सचिन मीणा की लोहे की झर, लाठी-डंडे व पत्थरों से हत्या कर दी थी। मृतक सचिन मीणा वेटरनरी के पद पर जॉइन किया था। वह पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कोट बांध घूमने गया था।

इस दौरान सचिन ने आरोपियों से 25 रुपए की पकौड़ी खरीदी थी। पकौड़ी ठंडी देने पर विवाद हो गया था। जिसके बाद अभियुक्तों ने पीट-पीटकर सचिन की हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

18 गवाहों के कराए बयान

पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने पैरवी की। उन्होंने 18 गवाहों के बयान कराए और 40 दस्तावेज प्रस्तुत करवाए। बहस के दौरान कोर्ट ने पिंटू को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई। वही चार अन्य को अलग अलग धाराओं में तीन – तीन व एक महीने की सजा सुनाई।

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