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दुष्कर्म के आरोपी को 20 की साल की सजा:60 हजार का रुपए का जुर्माना लगाया, दो को बरी किया


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दुष्कर्म के आरोपी को 20 की साल की सजा:60 हजार का रुपए का जुर्माना लगाया, दो को बरी किया

दुष्कर्म के आरोपी को 20 की साल की सजा:60 हजार का रुपए का जुर्माना लगाया, दो को बरी किया

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला एवं सेशन न्यायालय ने युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। जबकि दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले के अनुसार 15 जुलाई 2020 को पीड़िता के पिता ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री को नौरंगपुरा का राहुल व एक अन्य नाबालिग बालक व बोलेरो चालक बहला-फुसलाकर ले गए। रास्ते में राहुल और नाबालिग बालक ने गाड़ी में उसके साथ छेड़छाड़ व गलत काम किया। डर-धमका कर रूपए छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच शुरू की। राहुल, शुभम कुमार व अनिल कुमार के विरूद्ध चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया। जबकि विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। पीड़ित पक्षा की ओर पैरवी लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने की। उन्हांने इस मामले में 18 गवाह के बयान कराए तथा 41 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने अभियुक्त राहुल पुत्र प्रकाश निवासी नौरंगपुरा, हमीरवास को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। वही दो अन्य आरोपी शुभम कुमार पुत्र मुरारीलाल निवासी नौरंगपुरा व अनिल कुमार पुत्र बलबीर सिंह निवासी चौधरीबास, आजाद नगर हिसार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायाधीश ने आरोपी राहुल को उक्त सजा के साथ-साथ पीड़िता का अपहरण करने के मामले में भी सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से भी दण्डित किया।

न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि अभियुक्त ने ना केवल पीड़िता का शारीरिक शोषण किया बल्कि उसकी आत्मा को भी आहत किया है। उक्त अपराध से पीड़िता को हुए क्षोभ का पता लगाया जाना अत्यन्त कठिन है।

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