जम्मू-कश्मीर रोडवेज 1.48 करोड़ का मुआवाज दे:MACT कोर्ट ने 4 मृतकों के परिजनों और 3 घायलों को मुआवजा देने का दिया आदेश
जम्मू-कश्मीर रोडवेज 1.48 करोड़ का मुआवाज दे:MACT कोर्ट ने 4 मृतकों के परिजनों और 3 घायलों को मुआवजा देने का दिया आदेश

सीकर : जयपुर की मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज को आदेश दिया है कि वह 4 मृतकों के परिजनों और 3 घायलों को 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। ये सभी लोग जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ जा रहे थे। रास्ते में 16 जुलाई, 2017 को नचलाना, बनियाल क्षेत्र में बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में बस में सवार 47 यात्री जख्मी हो गए थे। वहीं 16 यात्रियों की मौत हो गई थी।
पुलिस ने भी रोडवेज चालक की गलती मानी थी
एमएसीटी मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज श्वेता गुप्ता ने मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को ब्याज सहित एक करोड़ 48 लाख 32 हजार 447 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मृतकों के आश्रित सीकर की अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा एवं नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी व एक अन्य तथा दुर्घटना में घायल हुए नवलगढ़-झुंझुनूं निवासी शिशुपाल सैनी, गोकुल चंद सैनी एवं दिनेश कुमार सैनी सहित अन्य ने क्लेम याचिकाएं रोडवेज बस चालक एवं जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ दायर की थी।
याचिकाओं में कहा गया था कि सभी लोग 16 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने यात्रा पर जा रहे थे। बस चालक ने तेजगति, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बस को 200 फिट गहरी खाई में गिरा दी। यह दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी एवं जांच में पुलिस ने भी उसे ही दोषी माना था। ऐसे में विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी हैं।