जयपुर : राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे का 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया है। साथ ही आरटीओ ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी लिए मॉडिफिकेशन करने और कम्यूनिकेशन डिवाइस हाथ में लेकर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने का दोषी माना है। शुक्रवार शाम 7000 रुपए का चालान बैरवा के घर भेजा गया है।
करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम और उसके दोस्तों का कार चलाने, रील बनाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले में सफाई देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया था। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक चर्चाओं में आ गया था।
डिप्टी सीएम ने कहा था- ‘मैं भाग्यशाली हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया। मेरे डिप्टी सीएम बनने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई बाहरी पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उसको भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला है। आज जिस तरह मुझे मौका मिला है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे बच्चे को भी लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनके बच्चे का कोई दोष नहीं है और न ही उसने नियमों का उल्लंघन किया।’
इन मदों में किया चालान
– गाड़ी में बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन करने के मामले में नियम 182A (4) के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
– गाड़ी चलाते समय ड्राइवर और पैसेंजर बिना सीट बेल्ट के था, जिसके चलते 194B(1) के तहत 1 हजार रुपए।
– खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने (हाथ में कम्प्युनिकेशन डिवाइस लेकर उसके उपयोग करते हुए) पर 184(C) के तहत 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।