झुंझुनूं : झुंझुनूं पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में नारी निवासी विक्रम सिंह को 20 साल की कठोर सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामले के अनुसार पीड़िता ने जुलाई 2021 में चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जून 2021 की रात को वह अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान नारी निवासी विक्रम सिंह पुत्र विद्याधर उसके घर आया। मुंह पर तोलिया बांधकर बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान विक्रम सिंह ने अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर दो साल से यौन शोषण कर रहा है। दो जुलाई की रात्रि को वह घर आया तो उसे मौके से पकड़ लिया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले में परिवादी की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट जितेंद्र निर्मल व लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने 9 गवाह व 22 साक्ष्य पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 20 साल की सजा व 50 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही अन्य धाराओं में भी दोषी मानते हुए दंडित किया।