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सितंबर में हर कार्य दिवस पर लगेगी लोक अदालत:समझाइश से होगा मामलों का निस्तारण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

सितंबर में हर कार्य दिवस पर लगेगी लोक अदालत:समझाइश से होगा मामलों का निस्तारण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

सितंबर में हर कार्य दिवस पर लगेगी लोक अदालत:समझाइश से होगा मामलों का निस्तारण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय में विशेष अभियान के तहत सितंबर महीने के प्रत्येक कार्य दिवस को लोक अदालत लगाई जाएगी। लोगों को एक साथ बैठकर समझाइश की जाएगी, जिससे त्वरित न्याय मिल सके और मामलों का निस्तारण हो सके।

जिला आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने बताया- जिला मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्र खेतड़ी, बुहाना, उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ में लोक अदालत की भावना से प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए अवकाश दिवसों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जलदाय विभाग, बैंक, सडक़ टोल कंपनी, अस्पताल, बीमा कंपनी, कोचिंग संस्थानों, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मेडिकल नेग्लिजेंसी, नगरीय निकायों व ग्राम पंचायत में पट्टे, राजस्व विभाग के सीमा ज्ञान, सोलर कंपनियों व उपभोक्ताओं से प्रतिफल प्राप्त कर सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवाया जाएगा।

लंबित प्रकरणों में दोनों पक्षों की समझाइश व काउंसिलिंग पूरे महीने चलती रहेगी और प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों को भी दर्ज कर एक दिवस में ही लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की काउंसिलिंग कर निस्तारण किया जाएगा।

इसके बाद प्राथमिकता से लंबित प्रकरणों में फैसले किए जाएंगे। गौरतलब है कि आगामी 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अवॉर्ड पारित किए जाएंगे।

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