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अब 6 साल का होने पर बच्चों को मिलेगा एडमिशन:स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु में बदलाव, आयु को लेकर आ रही थी अड़चन


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अब 6 साल का होने पर बच्चों को मिलेगा एडमिशन:स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु में बदलाव, आयु को लेकर आ रही थी अड़चन

अब 6 साल का होने पर बच्चों को मिलेगा एडमिशन:स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु में बदलाव, आयु को लेकर आ रही थी अड़चन

झुंझुनूं : शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में प्रवेश के नियमों में संसोधन किया है। अब 1 अक्टूबर 2024 तक 6 साल के होने वाले बच्चे सरकारी व प्राइवेट स्कूल मेंं प्रवेश ले सकेंगे।

राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण तिथि को लेकर अड़चन आ रही थी। इस संबंध में शिक्षक संगठन और अभिभावक मांग कर रहे थे। अब संशोधन कर शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रवेश में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। राजस्थान शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी संशोधित आदेश में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 को आधार तिथि माना गया है।

इस तिथि तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में सशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है।

आयु की गणना केवल नव प्रवेशी बच्चों पर ही लागू होगी। पहले से ही बाल वाटिका, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, प्री-प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों व टीसी के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बच्चों पर आयु गणना की यह तिथि प्रभावी नहीं होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका ने बताया की पहले से अध्ययन कर रहे बच्चों के कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश के लिए यह बाध्यता नहीं रहेगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने से पहले आवेदन के आधार पर महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आधार तिथि की गणना में वन टाइम की विशेष छूट रहेगी।

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