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गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम:निजी स्कूलों को देनी होगी सूचना, 3 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया


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गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम:निजी स्कूलों को देनी होगी सूचना, 3 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया

गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम:निजी स्कूलों को देनी होगी सूचना, 3 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया

झुंझुनूं : जिले में संचालित गैर सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने पहली बार वर्चुअल स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम फ्रेम जारी किया है।

शिक्षा विभाग इस टाइम फ्रेम के माध्यम से एआई तकनीक से पढ़ाने वाले वर्चुअल स्कूलों की मान्यता भी गैर सरकारी स्कूलों के लिए जारी करेगा। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश में बताया गया है कि प्राइमरी, मिडिल, सैकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संकाय, भवन स्थानांतरण का टाइम फ्रेम जारी किया है। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से भी इच्छुक शिक्षण संस्थाएं एनओसी ले सकेंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका ने बताया कि गैर सरकारी स्कूलों के लिए टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत मान्यता व क्रमोन्नति करवाने वाले स्कूलों को अपने पूरे दस्तावेज तैयार करके लगाने आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से टाइम लाइन जारी की गई है।

3 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया

मान्यता व क्रमोन्नति के लिए निदेशालय से डीईओ प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी पीएसपी ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रथम चरण में 18 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक सभी पत्रावलियों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास (ऑनलाइन गवर्नमेंट रसीद अकाउंटिंग सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से जमा करवाते हुए सभी सूचनाएं लॉक करनी होंगी। वहीं द्वितीय चरण में ई-ग्रास जमा होने पर ऑटो जनरेटेड निरीक्षण दल का गठन होगा, जो सात दिन में संबंधित विद्यालय का निरीक्षण कर अपनी अभिशंषा अपलोड करेगा।

साथ ही स्कूलों से हार्ड कॉपी लेकर निरीक्षण के बाद दो दिन में डीईओ कार्यालय में जमा करवाएंगे। इसके बाद निरीक्षण व परीक्षण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय को अग्रेषित होगी।

निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट और पेन ड्राइव वीडियो निदेशालय को भेजी जाएगी। इसके बाद निदेशालय की ओर से क्रमोन्नति या मान्यता संबंधी अनुमोदन जारी होगा। इसके बाद संबंधित संस्थाओं से सचिव, बालिका फाउंडेशन के नाम डिमांड ड्राफ्ट लिया जाएगा। वहीं तृतीय चरण में डीईओ माध्यमिक या डीईओ कार्यालय की ओर से निरस्ती प्रमाण पत्र जारी करने पर पोर्टल पर ऑनलाइन निर्णय के विरुद्ध शासन स्तर पर अपील की जा सकेगी।

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