हॉर्न बजाने पर 3 लोगों से मारपीट, लूटपाट का आरोप:पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला किया दर्ज
हॉर्न बजाने पर 3 लोगों से मारपीट, लूटपाट का आरोप:पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला किया दर्ज
चूरू : चूरू शहर में हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों के साथ मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी इनसार अली ने बताया कि वार्ड एक निवासी ताराचंद सैनी (32) ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार शाम ताराचंद के भाई मनोज, भतीजा गोविंद और ड्राइवर देवीलाल नायक पिकअप गाड़ी से पानी सप्लाई के लिए वार्ड 11 जा रहे थे।
मोची कुएं के पास सड़क के बीच आग जलाकर बैठे तालीम, जब्बार, अरशद, मुंशी, भानु और अन्य लोगों ने गाड़ी का हॉर्न बजाने पर आपत्ति जताई। बात बढ़ने पर इन लोगों ने पिकअप में सवार तीनों व्यक्तियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान हमलावरों ने गाड़ी में रखे 18 हजार 700 रुपए नकद, गले की चेन और कान की बाली भी छीन ली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमलावरों ने पिकअप ड्राइवर देवीलाल नायक को जातिसूचक गालियां देते हुए अपमानित किया।
मारपीट में घायल हुए तीनों व्यक्तियों को रतनगढ़ के जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस ने ताराचंद सैनी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और घटना की गहनता से जांच की जा रही है।
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