झुंझुनूं में नया बिलिंग सिस्टम लागू:हर महीने बिल मिलेगा; उपभोक्ता हाथों- हाथ जमा करा सकेंगे, एप पर मिलेंगी कई प्रकार की सुविधाएं
झुंझुनूं में नया बिलिंग सिस्टम लागू:हर महीने बिल मिलेगा; उपभोक्ता हाथों- हाथ जमा करा सकेंगे, एप पर मिलेंगी कई प्रकार की सुविधाएं
झुंझुनूं : झुंझुनूं में नया बिलिंग सिस्टम लागू हो गया है। अब उपभोक्ताओं को हाथों-हाथ बिल दिया जाएगा। बिल भी दो माह की बजाय हर माह मिलेगा। इससे झुंझुनूं में 3 लाख 94 हजार 44 घरेलू उपभोक्ता, 44 हजार कॉमर्शियल और 8159 अन्य उपभोक्ता दायरे में आएंगे।
एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि स्पॉट बिलिंग मशीन के जरिए हर माह कर्मचारी ऑन स्पॉट मीटर रीडिंग एवं फोटो मशीन की सहायता से तुरंत विद्युत बिल बनाएंगे और डाउनलोड कर उपभोक्ताओं को सौंपेंगे।लइसके बाद उपभोक्ता चाहे तो हाथों-हाथ ऑनलाइन बिल राशि जमा करवा सकेंगे या अगले 10 दिन में विभाग के कैश काउंटर पर जाकर जमा करवा सकेंगे।
डिस्कॉम ने फिलहाल यह व्यवस्था घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की है। जबकि, कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही दो माह के बिल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुरन्त बिल जारी होने से उपभोक्ताओं की ये भी शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें बिल नहीं मिला।
बिल में एक बारकोड़ जारी होगा, जिससे उपभोक्ता चाहेगा तो बिल का यूपीआई से अन्य किसी माध्यम से तुरन्त जमा करा सकेगा।
विद्युत मित्र एप जारी किया, मिलेगी सुविधा
एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ता की सुविधा के लिए विद्युत मित्र एप भी शुरू किया है। जिसमें बिजली संबंधी समस्या होने पर शिकायत दर्ज करवाना, रीडिंग की जानकारी लेना, मीटर की जानकारी तथा अपने उपभोग के बारे में भी आसानी से जाना जा सकता है।
बिलिंग की हिस्ट्री भी इस पर मौजूद मिलेगी। इसके अलावा नए कनेक्शन अप्लाई करने के लिए भी उन्हें दफ्तर तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी एप के जरिए न्यू कंज्यूमर पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। बिल का भुगतान भी हो सकेगा।
10 दिन की छूट रहेगी
नई व्यवस्था के तहत स्पॉट बिलिंग मशीन के जरिए फील्ड कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर और दुकानों पर जाकर मौके पर ही बिल तैयार कर सौंप देंगे। इसके बाद चाहे तो उपभोक्ता मौके पर ही उसे ऑनलाइन जमा करवा सकता है या अगले 10 दिन में विभागीय कार्यालय में जाकर भी भुगतान कर सकता है। जिस व्यक्ति का जिस तारीख को बिल जनरेट होगा। उस दिन से आगामी 10 दिन तक उसे बिल राशि भरने की छूट रहेगी।